डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को COVID-19 के प्रसार के कारण लगाए गए कई प्रतिबंधों को कम कर दिया। सिनेमा हॉल और सिनेमाघरों की क्षमता बढ़ाने से लेकर सभी के लिए स्वीमिंग पूल खोलने की अनुमति दे दी गई है। इंटरनेशल एयर ट्रैवल में भी पैसेंजर्स को ढील दी गई है। गृह मंत्रालय अब संबंधित मंत्रालय, राज्यों, और केंद्रशासित प्रदेशों के परामर्श से स्टेनडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) तैयार करेगा। नया आदेश 1 फरवरी से प्रभावी होगा और 28 फरवरी तक लागू रहेगा।क्या कहा गया है गाइडलाइन्स में?-सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग समेत सभी जरूरी नियमों का पालन करवाना तय करेंगी।-डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जरूरत के हिसाब से कंटेनमेंट जोन तय कर सकेंगी, लेकिन इसके लिए हेल्थ मिनिस्ट्री के निर्देशों का ध्यान रखना होगा।-जिला, पुलिस और नगरपालिका के अधिकारी कंटेनमेंट जोन में कड़ाई से सभी उपाय लागू करने के लिए जिम्मेदार होंगे।-राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारें इस बारे में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करेंगी।-इंटरनेशनल एयर ट्रैवल पर गृह मंत्रालय की सलाह के बाद मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन फैसला लेगी।-65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, प्रेग्नेंट महिलाएं और 10 से कम उम्र के बच्चों को खास सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।-पैसेंजर ट्रेन, स्कूल, होटल और रेस्टोरेंट जैसी कई मूवमेंट के लिए पहले ही SOPs जारी की जा चुकी हैं। उनका सख्ती से पालन करना होगा।-कंटेनमेंट जोन के बाहर सोशल, रिलीजस, स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट, एजुकेशनल, कल्चरल गैदरिंग के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की SOP के मुताबिक अनुमति दी जाएगी।-अब सभी तरह के एक्जीविशन हॉल खोले जा सकेंगे। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स SOP जारी करेगा।-अब तक समय-समय पर ट्रेनों में सफर, एयर ट्रैवल, मेट्रो ट्रेन, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, होटल, शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, पार्क, योग क्लास और जिम के लिए SOP जारी की गई हैं। उनका सख्ती से पालन करना होगा।
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